अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 55,000 रुपए के अर्थदण्ड से किया गया दंडित

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सारा समय मीडिया
रायबरेली ।पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत रायबरेली पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में तथा थाना ऊंचाहार पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या- 317/2003 में दोष सिद्ध पाए जाने पर माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट द्वारा अभियुक्त उज्जवल प्रसाद उर्फ विजय प्रसाद यादव पुत्र भारत लाल यादव निवासी हरिहरपुर मजरे निगोहा थाना ऊंचाहार जनपद रायबरेली को आजीवन कारावास एवं ₹55,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजन अधिकारी संदीप कुमार सिंह, कोर्ट मोहर्रिर का) मोहित कुमार वर्मा तथा थाना ऊंचाहार से पैरोकार का अनुज फौजदार का सराहनीय योगदान रहा।

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