पीड़िता ने खंड विकास अधिकारी को सौंपा शिकायती पत्र ,बताई आप बीती
ऊंचाहार के होरैसा ग्राम पंचायत का है पूरा मामला
सारा समय मीडिया
ऊंचाहार रायबरेली । सरकार की मंशा है कि ग्रामीणों को अब ग्राम पंचायत स्तर पर ही सभी प्रकार की सुविधाएं सुलभ हों ,उन्हें ब्लॉक और तहसील के चक्कर न लगाने पड़े ,लेकिन ग्राम पंचायत के जिम्मेदार सरकारी अफसरों की मनमानी और अवैध वसूली जैसे कारनामों की वजह से आज भी ग्रामीणों को मुख्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं ।एक ऐसे मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी पर महिला फरियादी से अवैध धन उगाही करने का आरोप लगा है ।पीड़ित महिला ने खंड विकास अधिकारी को शिकायती पत्र सौंपते हुए पूरे मामले से अवगत कराया है जिसपर खंड विकास अधिकारी ने महिला फरियादी को कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है ।
मामला ऊंचाहार विकास खंड की ग्राम पंचायत होरैसा का है जहां मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के नाम पर ग्राम पंचायत अधिकारी पंकज कुमार पर महिला फरियादी से अवैध वसूली का आरोप लगा है ।महिला फरियादी ने बताया कि पैसे देने के बाद बराबर और धन की मांग की जा रही है जबकि मृत्यु प्रमाण पत्र अभी तक जारी नहीं किया गया है ।
गांव निवासिनी अंजू देवी पत्नी रामसुमेर ने खंड विकास अधिकारी को पत्र देकर बताया है कि उसके ससुर छेदी लाल की मौत बीती 17 अगस्त को हो गई थी ।जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पीड़िता ने आवेदन किया ।जिसपर ग्राम पंचायत सचिव ने महिला फरियादी यानी अंजू उपरोक्त से ढाई सौ रुपए की अवैध वसूली कर ली लेकिन बावजूद इसके मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया ।इसके लिए पुनः उसने पंचायत सचिव से संपर्क किया जिसपर पंचायत सचिव ने और धन की मांग की ।
पीड़िता थक हार कर खंड विकास अधिकारी की चौखट पर पहुंची और पूरे मामले का शिकायती पत्र खंड विकास अधिकारी को सौंपा ।
क्या कहते हैं ग्राम पंचायत सचिव ?
ऊंचाहार ।मामले में पंचायत सचिव पंकज कुमार से जब उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वो ऐसे किसी आवेदिका को नहीं जानते हैं न ही वो कभी उसके पास आई है ।
क्या कहते हैं खंड विकास अधिकारी ?
मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के प्रकरण में खंड विकास अधिकारी सुनील सिंह का कहना है कि मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है ,अगले तीन दिनों के भीतर आवेदिका को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवा दिया जाएगा ।