बलात्कार और पाक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को बीस वर्ष की सजा

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न्यायालय  ने आरोपी पर सजा के साथ साथ लगाया 25 हजार का जुर्माना 

शासकीय अधिवक्ता अशोक त्रिवेदी को पीड़िता के परिजनों ने धन्यवाद ज्ञापित किया

सारा समय न्यूज नेटवर्क

रायबरेली ।अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो रायबरेली ने पाक्सो एक्ट और बलात्कार के मामले में अभियुक्त को बीस वर्ष की सजा सुनाई है साथ ही अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है ।

यदि जुर्माने की धनराशि जमा नहीं की जाती तो उसके एवज में एक वर्ष की सजा बढ़ाने का आदेश दिया गया है ।

मामला गुरुबक्स गंज कोतवाली का है ।

वर्ष 2019 में आरोपी चंदन पुत्र गंगा राम निवासी लाल साहब का पुरवा मजरे हाजीपुर पर आरोप था कि वह एक  6 वर्षीय  बच्ची को पास के खेत में उठा ले गया और उसके साथ बलात्कार किया । बलात्कार की घटना के डेढ़ माह बाद पीड़िता की दर्दनाक मौत भी हो गई थी ।

मामले में साक्ष्यों के आधार पर जमकर पैरवी हुई और आखिरकार दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को बीस साल की सजा और 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई ।

पीड़िता की तरफ से मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता अशोक त्रिवेदी ने की ।

फैसले पर पीड़िता के परिजनों ने न्यायालय सहित शासकीय अधिवक्ता अशोक त्रिवेदी को धन्यवाद ज्ञापित किया।

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