रायबरेली । कोतवाली हरचंद्रपुर के गढ़ी खास निवासिनी एक छः वर्ष की बच्ची से टाफी,बिस्किट का लालच देकर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।
न्यायालय ए.डी.जे. पाक्सो 2nd की अदालत ने शासकीय अधिवक्ता अशोक त्रिवेदी की पैरवी में एक 6 साल की मासूम के साथ दुराचार करने के मामले में सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
पीड़िता की मां के द्वारा कोतवाली पुलिस को दिए तहरीर में बताया गया था कि देवानंदपुर कोतवाली मिल एरिया निवासी आरोपी कभी कभी गांव घर आता जाता था ।
बीती 16 मार्च को भी वो गांव आया और उसके नाबालिक बच्चों को टाफी और बिस्किट दिलाने के बहाने गांव के किनारे दुकान पर ले गया और वहां दो बच्चों को वापस भेज दिया तथा 6 साल की उसकी मासूम बेटी को जंगल की तरफ ले गया ।
खोजबीन पर पता चला कि आरोपी उसे जंगल की ओर ले गया है।
कुछ ही समय में मासूम खून से लतपथ होकर जंगल की ओर से आती दिखाई दी और आकर पूरा घटनाक्रम बताया ।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांचोपरांत मामले में चार्जशीट न्यायालय के समक्ष दाखिल की ।
शासकीय अधिवक्ता अशोक त्रिवेदी ने मामले में जमकर पैरवी की और न्यायालय ने मामले में अपना निर्णय सुनाते हुए आरोपी ध्यानचंद निवासी देवानंद पुर मिल एरिया को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय के उक्त निर्णय से पीड़ित परिवार में खुशी है।
पीड़ित के परिजनों ने न्यायालय सहित शासकीय अधिवक्ता को धन्यवाद ज्ञापित किया है।